Minority Welfare Department Bihar 2026: अल्पसंख्यक योजनाएं, स्कॉलरशिप और लोन की पूरी जानकारी

बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों के मन में अक्सर यही सवाल रहता है — पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप कहां से मिलेगी, छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए लोन कैसे मिलेगा, और बेटियों की पढ़ाई पर सरकार कौन सा इनाम देती है। इन सब सवालों का जवाब एक ही विभाग के पास है: Minority Welfare Department Bihar, यानी बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।

दिक्कत यह है कि इस विभाग की योजनाओं की जानकारी इंटरनेट पर बिखरी हुई है — कोई साइट सिर्फ एक लोन योजना बताती है, कोई सिर्फ स्कॉलरशिप, और कई जगह तो पुरानी या आपस में टकराने वाली जानकारी मिलती है। इस गाइड में हम विभाग की सभी बड़ी योजनाओं को एक जगह लाए हैं — मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, श्रम शक्ति कौशल प्रशिक्षण, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय — और साथ में केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप (NSP) व NMDFC लोन योजनाओं की पूरी जानकारी: कौन पात्र है, कितना लाभ मिलेगा, कहां और कैसे आवेदन करें।

एक नजर में: Minority Welfare Department Bihar 2026

बिंदु जानकारी
विभाग का नाम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार (Minority Welfare Department, Bihar)
किनके लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदाय — मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी
बजट 2025-26 ₹1,080.47 करोड़ (मुख्यमंत्री की घोषणा, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार)
मुख्य योजनाएं रोजगार ऋण (₹5 लाख तक), उद्यमी योजना (₹10 लाख), विद्यार्थी प्रोत्साहन (₹5,000–₹10,000), श्रम शक्ति प्रशिक्षण, 22 आवासीय विद्यालय
लोन देने वाली संस्था बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम (BSMFC), bsmfc.org
टोल-फ्री हेल्पलाइन 18003456123
आवेदन पोर्टल योजना के अनुसार अलग-अलग (नीचे हर योजना में दिया गया है)

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग क्या करता है

बिहार का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए काम करता है। विभाग दो तरह की योजनाएं चलाता है — राज्य सरकार की अपनी योजनाएं (जैसे रोजगार ऋण और उद्यमी योजना) और केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन (जैसे अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति और NMDFC ऋण)। लोन और वित्तीय सहायता का काम विभाग की संस्था बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम (BSMFC) के जरिए होता है, जिसका कार्यालय पटना में है।

विभाग से जुड़ी हर योजना में एक बात समान है — लाभार्थी का बिहार का स्थायी निवासी होना और संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय से होना जरूरी है। ज्यादातर योजनाओं में आवेदन अपने गृह जिले से ही करना होता है।

योजना 1: मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (₹5 लाख तक लोन)

यह विभाग की सबसे लोकप्रिय योजना है। इसके तहत अपना छोटा व्यवसाय, दुकान, या कोई आय देने वाला काम शुरू करने के लिए ₹5 लाख तक का ऋण मिलता है।

मुख्य शर्तें और लाभ

बिंदु जानकारी
अधिकतम ऋण ₹5,00,000
ब्याज दर 5% सालाना (महिलाओं के लिए 4% सालाना)
मोहलत (moratorium) 3 महीने
चुकौती 20 तिमाही किश्तों में (5 साल)
प्रोसेसिंग शुल्क 0.5% (RTGS से पहले काटा जाता है)
समय पर चुकाने पर छूट ब्याज में 0.5% की अतिरिक्त छूट

पात्रता

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो और अपने गृह जिले से आवेदन करे।
  • 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक से हो।
  • आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो।
  • पारिवारिक वार्षिक आय ₹3 लाख से कम हो (नवीनतम अगस्त 2026 अपडेट के अनुसार; कुछ पुरानी वेबसाइटों पर ₹4 लाख लिखा है — आवेदन से पहले पोर्टल पर जरूर जांच लें)।
  • आवेदक या परिवार का कोई सदस्य सरकारी/अर्ध-सरकारी नौकरी में न हो।
  • ऋण सिर्फ आय देने वाले काम (दुकान, सिलाई, डेयरी, सर्विस आदि) के लिए मिलेगा।

गारंटर नियम और पैसा कैसे मिलता है

  • ₹1 लाख तक के ऋण पर खुद की गारंटी (self-guarantee) काफी है।
  • ₹1 लाख से ज्यादा पर गारंटर चाहिए — सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंजीकृत मदरसा शिक्षक या वक्फ मुतवल्ली, जिनके पास संपत्ति हो।
  • ₹1 लाख तक की राशि सीधे आवेदक के खाते में, और इससे ज्यादा की राशि सामान बेचने वाले (vendor) के खाते में proforma invoice/quotation के आधार पर RTGS से भेजी जाती है।
  • महिलाओं, दिव्यांगों, विधवाओं, 18–35 आयु के युवाओं, ग्रामीण और प्रशिक्षित/SHG सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है।

आवेदन कैसे करें (step-by-step)

1. नवीनतम जानकारी (अगस्त 2026 अपडेट) के अनुसार आवेदन ऑनलाइन होता है — पोर्टल: mmarry.user.bihar.gov.in।

2. पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन करें — नाम, आधार, मोबाइल नंबर, जिला भरें।

3. मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें — आधार कार्ड, निवास प्रमाण, आय प्रमाण, बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो, व्यवसाय की योजना/quotation।

4. गारंटर के दस्तावेज (₹1 लाख से ऊपर के ऋण पर) लगाएं और फॉर्म सबमिट करें।

5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से सत्यापन के बाद ऋण स्वीकृत होता है।

ध्यान दें: कुछ पुरानी वेबसाइटों पर इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन लिखा है। ताजा अपडेट के अनुसार प्रक्रिया ऑनलाइन है — अगर पोर्टल न खुले तो अपने जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जाकर पूछताछ करें, वहीं सही और ताजा जानकारी मिलेगी।

योजना 2: मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना (₹10 लाख: ₹5 लाख अनुदान + ₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण)

यह योजना उन युवाओं के लिए है जो अपना उद्योग या सर्विस यूनिट लगाना चाहते हैं। हर इकाई को कुल ₹10 लाख मिलते हैं — ₹5 लाख अनुदान (subsidy, लौटाना नहीं है) और ₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण। प्रशिक्षण और निगरानी के लिए प्रति इकाई ₹25,000 अतिरिक्त दिए जाते हैं।

पात्रता और शर्तें

  • बिहार का निवासी, अल्पसंख्यक समुदाय से, आयु 18–50 वर्ष।
  • न्यूनतम योग्यता: इंटरमीडिएट / ITI / डिप्लोमा।
  • इकाई अपने गृह जिले में ही लगानी होगी।
  • सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस क्षेत्र की 58 सूचीबद्ध परियोजनाओं में से चुनें — ट्रेडिंग (खरीद-बिक्री) के लिए नहीं।
  • पहले से उद्योग विभाग की किसी योजना (PMEGP, Mudra आदि) का लाभ न लिया हो।

चयन और चुकौती

  • आवेदन udyami.bihar.gov.in पर ऑनलाइन होता है।
  • चयन जिलेवार कंप्यूटराइज्ड लॉटरी (randomisation) से होता है, फिर मुख्यालय स्तर पर दस्तावेजों की जांच होती है।
  • पैसा 3 किश्तों में मिलता है — प्रशिक्षण और उपयोग प्रमाणपत्र (UC) से जुड़ा हुआ।
  • ब्याज-मुक्त ऋण की चुकौती: अंतिम किश्त के बाद 1 साल की छूट, फिर 84 बराबर मासिक किश्तें।
  • ₹10,000 से ऊपर का हर भुगतान सिर्फ ऑनलाइन (RTGS/NEFT/UPI) और GST बिल के साथ।

ताजा स्थिति: योजना की शुरुआत 26 सितंबर 2023 को हुई थी। 2026-27 के आवेदन विंडो की तारीख की पुष्टि इस गाइड के लिखे जाने तक नहीं हुई है — आवेदन करने से पहले udyami.bihar.gov.in पर ताजा सूचना जरूर देख लें। बिहार की उद्यमी योजनाओं की सामान्य जानकारी के लिए हमारी बिहार उद्यमी योजना गाइड भी देख सकते हैं।

योजना 3: मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना (पढ़ाई पर इनाम)

पहली श्रेणी (first division) से पास होने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को सरकार प्रोत्साहन राशि देती है:

परीक्षा पात्र विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि
BSEB इंटरमीडिएट (प्रथम श्रेणी) मुस्लिम छात्राएं ₹10,000 (DBT से खाते में)
मदरसा बोर्ड मौलवी (इंटर स्तर, प्रथम श्रेणी) छात्राएं ₹10,000
मदरसा बोर्ड फौकानिया (मैट्रिक स्तर, प्रथम श्रेणी) छात्र व छात्राएं ₹5,000

नोट: एक वेबसाइट पर इंटर की छात्राओं के लिए ₹15,000 का दावा है, लेकिन दो अन्य स्रोतों में ₹10,000 लिखा है — इसलिए ₹10,000 को ही सही मानें, ₹15,000 की पुष्टि नहीं हुई है।

आवेदन प्रक्रिया

  • ताजा खबर (सितंबर 2026) के अनुसार आवेदन e-Kalyan पोर्टल पर ऑनलाइन होता है — आवेदन 31 जुलाई 2026 से शुरू हुए थे।
  • जरूरी दस्तावेज: निवास प्रमाण, मार्कशीट + उत्तीर्ण प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रेशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक/रद्द चेक, फोटो, हस्ताक्षर।
  • कुछ पुरानी साइटों पर ऑफलाइन आवेदन लिखा है — नवीनतम जानकारी ऑनलाइन आवेदन की है। अंतिम तारीख की पुष्टि आधिकारिक सूचना से कर लें।

योजना 4: मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना (कौशल प्रशिक्षण)

अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण देने की योजना है:

  • पात्रता: अल्पसंख्यक समुदाय, आयु 18–45 वर्ष, पारिवारिक आय ₹4.5 लाख से कम।
  • उदाहरण के लिए आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में फोटोग्राफी (3 महीने) और फिल्म मेकिंग (5 महीने) जैसे कोर्स चलाए गए — चयन इंटरव्यू से होता है।
  • आवेदन: bsmfc.org पर “Apply for Skill Training” विकल्प से।

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय (कक्षा 9–12, बिल्कुल मुफ्त)

विभाग 22 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय चला रहा है (कक्षा 9 से 12 तक):

  • पढ़ाई, हॉस्टल, खाना, यूनिफॉर्म और किताबें — सब मुफ्त।
  • दरभंगा और किशनगंज में विद्यालय चल रहे हैं; कटिहार, जमुई, कैमूर, नालंदा, मुजफ्फरपुर में विस्तार की योजना है।
  • 50% सीटें लड़कियों के लिए, 75% ग्रामीण बच्चों के लिए आरक्षित।
  • दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर; आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से।
  • 2026-27 सत्र के दाखिले की ताजा तारीख की पुष्टि नहीं हुई है — नजदीकी विद्यालय या जिला कार्यालय से पूछताछ करें।

केंद्र सरकार की योजनाएं: NSP स्कॉलरशिप और NMDFC लोन

विभाग केंद्र सरकार की योजनाओं को भी बिहार में लागू करता है। ये दो सबसे काम की हैं:

National Scholarship Portal (NSP) — अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति 2026-27

आवेदन पोर्टल: scholarships.gov.in

स्कॉलरशिप कक्षा आय सीमा लाभ
Pre-Matric कक्षा 9–10 (2022 से बदलाव के बाद) ₹1 लाख/वर्ष तक फीस + रखरखाव भत्ता
Post-Matric कक्षा 11 से PhD तक ₹2 लाख/वर्ष तक फीस वापसी + हॉस्टलर को ₹1,200/माह तक
Merit-cum-Means (MCM) प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्स ₹2.5 लाख/वर्ष तक कोर्स फीस ₹20,000/वर्ष तक + हॉस्टलर को ₹10,000/वर्ष

सभी में पिछले एग्जाम में 50% अंक जरूरी हैं। 2026-27 से NSP पर One-Time Registration (OTR) और आधार फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है, और DBT के लिए आधार से जुड़ा बैंक खाता चाहिए। अंतिम तारीख आमतौर पर 31 अक्टूबर के आसपास होती है — सटीक तारीख scholarships.gov.in पर स्कीम सूची में जरूर देख लें।

NMDFC लोन (BSMFC के जरिए)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) की योजनाएं बिहार में BSMFC के माध्यम से मिलती हैं (PIB के अनुसार):

  • Term Loan: ₹20 लाख तक, 6% ब्याज, 6 महीने की छूट, 5 साल में चुकौती।
  • Education Loan: भारत में ₹20 लाख / विदेश में ₹30 लाख तक, सिर्फ 3% ब्याज।
  • Micro Finance: SHG सदस्यों को ₹1 लाख तक, 7% ब्याज।
  • Virasat (कारीगरों के लिए): ₹10 लाख तक, 5% (पुरुष) / 4% (महिला) ब्याज।

इसके अलावा राज्यसभा के एक आधिकारिक जवाब (जुलाई 2026) के अनुसार बिहार में PM VIKAS कौशल योजना और PMJVK (2025-26 में बिहार को ₹10 करोड़) भी चल रही हैं।

संपर्क और आधिकारिक लिंक

काम संपर्क
BSMFC कार्यालय अब्दुल कय्यूम मेमोरियल भवन, 34 हार्डिंग रोड, पटना – 800001
फोन 0612-2204975
टोल-फ्री 18003456123
ईमेल minocorpatna@gmail.com
आधिकारिक वेबसाइट bsmfc.org (संपर्क व फॉर्म के लिए — 22 अक्टूबर 2026 को जांचा गया, चालू है)
रोजगार ऋण पोर्टल mmarry.user.bihar.gov.in (ताजा अपडेट के अनुसार)
उद्यमी योजना पोर्टल udyami.bihar.gov.in
स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सवाल 1: अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार में कौन-कौन सी योजनाएं चलाता है?

मुख्य योजनाएं हैं — मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (₹5 लाख तक लोन), मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना (₹10 लाख: ₹5 लाख अनुदान + ₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण), विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना (₹5,000–₹10,000 इनाम), श्रम शक्ति कौशल प्रशिक्षण, 22 आवासीय विद्यालय, और केंद्र की NSP स्कॉलरशिप व NMDFC लोन योजनाएं।

सवाल 2: रोजगार ऋण के लिए आय सीमा कितनी है?

नवीनतम (अगस्त 2026) अपडेट के अनुसार पारिवारिक वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए। कुछ पुरानी वेबसाइटों पर ₹4 लाख लिखा है — आवेदन से पहले mmarry.user.bihar.gov.in पोर्टल या जिला कार्यालय से ताजा नियम जरूर जांच लें।

सवाल 3: क्या आवेदन ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन?

ताजा जानकारी के अनुसार रोजगार ऋण का आवेदन mmarry.user.bihar.gov.in पर ऑनलाइन, उद्यमी योजना का udyami.bihar.gov.in पर ऑनलाइन, और विद्यार्थी प्रोत्साहन का e-Kalyan पोर्टल पर ऑनलाइन होता है। अगर कोई पोर्टल न खुले तो अपने जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में जाएं।

सवाल 4: उद्यमी योजना में कितना पैसा मिलता है और लौटाना कितना है?

कुल ₹10 लाख मिलते हैं — ₹5 लाख अनुदान (लौटाना नहीं है) और ₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण (84 मासिक किश्तों में लौटाना है, पहले 1 साल की छूट के साथ)।

सवाल 5: अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप (NSP) की अंतिम तारीख क्या है?

2026-27 के लिए सटीक अंतिम तारीख की पुष्टि इस गाइड के लिखे जाने तक नहीं हुई थी। आमतौर पर यह 31 अक्टूबर के आसपास होती है — scholarships.gov.in पर अपनी स्कीम की ताजा तारीख जरूर देख लें, और OTR + आधार फेस ऑथेंटिकेशन पहले से पूरा कर लें।

सवाल 6: शिकायत या जानकारी के लिए किससे संपर्क करें?

BSMFC टोल-फ्री नंबर 18003456123 या फोन 0612-2204975 पर संपर्क करें, या ईमेल करें: minocorpatna@gmail.com। जिले स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी से मिलें।

*यह लेख एक निजी सूचना पोर्टल (सरकारी वेबसाइट नहीं) द्वारा तैयार किया गया है। योजनाओं के नियम समय-समय पर बदलते हैं — आवेदन से पहले संबंधित आधिकारिक पोर्टल या कार्यालय से ताजा जानकारी जरूर जांच लें।*