Bhulagan Bihar 2026: ऑनलाइन लगान भुगतान, रसीद डाउनलोड और स्टेटस चेक

अंतिम अपडेट: 16 अक्टूबर 2026

बिहार में जमीन मालिकों को हर साल अपनी जमीन का लगान (भूमि कर / मालगुजारी) भरना होता है। पहले इसके लिए अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, रसीद (रसिद) कटवाने में दिन लग जाते थे। अब यह काम घर बैठे, मोबाइल से ही हो जाता है — लगान भरिए और रसीद तुरंत डाउनलोड कीजिए। इस आर्टिकल में हम आपको बिहार में ऑनलाइन लगान भरने का पूरा तरीका बताएंगे — पोर्टल से लेकर पेमेंट, रसीद डाउनलोड और पेमेंट फेल होने पर क्या करना है, सब कुछ। साथ में बकाया लगान चेक करने, जमाबंदी देखने और LPC जैसे जुड़े कामों की जानकारी भी है। आखिर में FAQ में आपके आम सवालों के जवाब हैं।

बिहार ऑनलाइन लगान क्या है?

बिहार ऑनलाइन लगान बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सुविधा है, जिससे जमीन मालिक अपनी जमीन का लगान (land revenue / land tax) ऑनलाइन भर सकते हैं और रसीद (रसिद) डाउनलोड कर सकते हैं। भू-लगान सेवा अब बिहारभूमि पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) के माध्यम से मिलती है — पोर्टल पर ‘भू-लगान’ / ‘Online Lagan’ विकल्प चुनें। पुराना bhulagan.bihar.gov.in लिंक कई बार नहीं खुलता है, इसलिए सीधे बिहारभूमि पोर्टल से ही जाएं।

लगान भरना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है — ताज़ा रसीद ही इस बात का प्रमाण है कि जमीन का टैक्स भरा हुआ है। दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), LPC, बैंक लोन और जमीन की बिक्री/खरीद जैसे कामों में अद्यतन रसीद मांगी जाती है।

एक नज़र में (Quick Facts)

विवरणजानकारी
सेवा का नामबिहार ऑनलाइन लगान (Online Lagan / भू-लगान)
राज्यबिहार
विभागराजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार
पोर्टलbiharbhumi.bihar.gov.in → भू-लगान / Online Lagan
भू-लगान सेवाबिहारभूमि पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर ‘भू-लगान’ / ‘Online Lagan’ विकल्प
पेमेंट के तरीकेUPI, नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड
रसीदपेमेंट के बाद ऑनलाइन ही डाउनलोड
टोल-फ्री हेल्पलाइन1800-345-6215

ऑनलाइन लगान भरने से पहले क्या-क्या चाहिए?

  • आपकी जमीन की जानकारी — जिला, अंचल, हल्का, मौजा
  • खोज के लिए कोई एक: खाता नंबर, खेसरा नंबर या जमाबंदी नंबर
  • अगर ये नंबर न पता हों, तो भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या जानने का विकल्प पोर्टल पर ही मिलता है
  • पेमेंट के लिए UPI / नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड
  • अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता (रसीद के लिए)

बिहार ऑनलाइन लगान कैसे भरें? (Step-by-Step)

  1. biharbhumi.bihar.gov.in खोलिए और “भू-लगान” / “Online Lagan” पर क्लिक कीजिए।
  2. जिला चुनिए, फिर अंचल, हल्का और मौजा चुनिए।
  3. खोज का तरीका चुनिए — खाता नंबर, खेसरा नंबर या जमाबंदी नंबर — और जानकारी डालकर “देखें” / Search दबाइए।
  4. आपकी जमीन का विवरण और लगान देयता (Land Tax Liability) स्क्रीन पर दिखेगी — बकाया लगान और पिछले पेमेंट भी यहीं दिखते हैं।
  5. “Pay Online” पर क्लिक कीजिए।
  6. अपना नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पता भरिए और नियम-शर्तों से सहमत होइए।
  7. “Pay” दबाइए — पेमेंट पेज पर UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कीजिए।
  8. पेमेंट सफल होते ही रसीद (रसिद) बन जाएगी — उसे तुरंत डाउनलोड/प्रिंट करके संभालकर रखिए।

बकाया लगान (Pending Lagan) कैसे चेक करें?

पेमेंट करने से पहले पोर्टल पर आपकी जमीन की लगान देयता दिखती है — यानी कितना लगान बाकी है और पहले कितना भरा जा चुका है। यही स्क्रीन बताती है कि आपको अभी कितना भुगतान करना है। रसीद कटवाने से पहले इस विवरण को ध्यान से जांच लीजिए — खाता/खेसरा नंबर गलत हुआ तो रसीद गलत जमीन पर कट सकती है।

जमीन की रसीद (रसिद) डाउनलोड कैसे करें?

  1. पेमेंट सफल होने के बाद बनी रसीद को उसी पेज से डाउनलोड कीजिए।
  2. अगर रसीद तुरंत डाउनलोड न हो पाए, तो पोर्टल पर रसीद/पेमेंट हिस्ट्री वाले विकल्प से पुरानी रसीद भी दोबारा डाउनलोड की जा सकती है।
  3. रसीद का प्रिंट निकालकर जमीन के कागज़ों के साथ रखिए — दाखिल-खारिज, LPC और लोन के काम में यही काम आती है।

पेमेंट फेल हो जाए तो क्या करें?

  • पहले घबराइए नहीं — फेल ट्रांज़ैक्शन का स्टेटस पोर्टल पर Failed Transaction Status वाले विकल्प से जांचा जा सकता है।
  • अपने बैंक स्टेटमेंट में देखिए कि पैसा कटा है या नहीं। अगर पैसा कटा है लेकिन रसीद नहीं बनी, तो आमतौर पर पैसा कुछ दिनों में अपने आप वापस आ जाता है।
  • बिना स्टेटस जांचे दोबारा पेमेंट न करें — वरना पैसा दो बार कट सकता है।
  • समस्या बनी रहे तो टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-345-6215 पर संपर्क करें।

जमाबंदी कैसे देखें? (लगान से जुड़ा सबसे ज़रूरी रिकॉर्ड)

लगान भरने के लिए आपको अपनी जमीन का रिकॉर्ड जानना होता है, जो जमाबंदी में होता है। बिहार भूमि पोर्टल पर जमाबंदी ऐसे देखें:

  1. biharbhumi.bihar.gov.in पर जमाबंदी / अधिकार अभिलेख विकल्प चुनिए।
  2. जिला, अंचल और मौजा चुनिए।
  3. खाता नंबर, खेसरा नंबर या जमीन मालिक के नाम से खोजिए।
  4. रिकॉर्ड स्क्रीन पर दिखेगा — चाहें तो प्रिंट निकाल लीजिए।

जमाबंदी में यह लिखा होता है कि किस खसरे पर किसका नाम दर्ज है, कितनी जमीन है और जमीन का प्रकार क्या है।

लगान से जुड़ी दूसरी सेवाएं

  • दाखिल-खारिज (Mutation): जमीन की बिक्री या विरासत के बाद नाम बदलवाने के लिए बिहार भूमि पोर्टल पर Online Dakhil Kharij से आवेदन होता है — खरीदार/विक्रेता की जानकारी, प्लॉट की जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करके। आवेदन की स्थिति केस नंबर से ट्रैक की जा सकती है।
  • LPC (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र): LPC के लिए parimarjanplus.bihar.gov.in पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा से लॉगिन करके आवेदन होता है।
  • भू-नक्शा (BhuNaksha): प्लॉट का नक्शा देखने के लिए bhunaksha.bihar.gov.in पर जिला, अंचल और मौजा चुनकर प्लॉट पर क्लिक कीजिए — LPM रिपोर्ट भी डाउनलोड हो जाती है।
  • पुरानी रसीद: पहले भरे गए लगान की रसीद पोर्टल की पेमेंट हिस्ट्री से दोबारा निकाली जा सकती है।

आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए

  • गलत खाता/खेसरा नंबर डालना — रसीद गलत जमीन पर कट जाएगी। नंबर पोर्टल पर ही क्रॉस-चेक करें।
  • रसीद डाउनलोड न करना — पेमेंट के बाद रसीद तुरंत डाउनलोड करें; बाद में ढूंढना मुश्किल हो सकता है।
  • फेल पेमेंट पर तुरंत दोबारा पेमेंट करना — पहले ट्रांज़ैक्शन स्टेटस और बैंक स्टेटमेंट जांचें।
  • फर्जी/मिलती-जुलती वेबसाइट पर पेमेंट करना — सिर्फ आधिकारिक पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) इस्तेमाल करें। किसी एजेंट को पैसे न दें।

लगान की रसीद में क्या-क्या लिखा होता है?

ऑनलाइन लगान भरने के बाद जो रसीद बनती है, उसमें आमतौर पर ये जानकारियां होती हैं — जमीन मालिक का नाम, जिला-अंचल-हल्का-मौजा, खाता/खेसरा/जमाबंदी का विवरण, भरी गई लगान की राशि, पेमेंट का तरीका और तारीख, और रसीद/ट्रांज़ैक्शन नंबर। रसीद मिलने के बाद एक बार ये सारी जानकारियां ध्यान से जांच लीजिए — नाम की स्पेलिंग, खाता-खेसरा नंबर और राशि सही होनी चाहिए। अगर कोई गलती दिखे, तो तुरंत हेल्पलाइन पर संपर्क करें और रसीद को गलत समझकर किसी काम में इस्तेमाल न करें।

लगान की राशि कैसे तय होती है?

लगान की राशि जमीन के प्रकार, श्रेणी और क्षेत्रफल के हिसाब से तय होती है, और यह जानकारी पोर्टल पर आपकी जमीन का विवरण खोजने पर लगान देयता में दिख जाती है। आपको खुद राशि का हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है — पोर्टल वही राशि दिखाता है जो विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज है। अगर आपको लगता है कि दिखाई गई राशि गलत है, तो अपने अंचल कार्यालय से रिकॉर्ड की जांच कराइए और पोर्टल पर दिखाई गई राशि से अलग किसी को पैसे न दें।

महत्वपूर्ण लिंक

कामआधिकारिक लिंक
बिहार भूमि पोर्टल (आधिकारिक)biharbhumi.bihar.gov.in
ऑनलाइन लगान (भू-लगान) सेवाबिहारभूमि पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर ‘भू-लगान’ विकल्प
LPC आवेदनparimarjanplus.bihar.gov.in
भू-नक्शाbhunaksha.bihar.gov.in
टोल-फ्री हेल्पलाइन1800-345-6215

पेमेंट में समस्या आए तो क्या करें?

समस्याक्या करें
पेमेंट कट गया पर रसीद नहीं मिली24 घंटे इंतज़ार करें, फिर पोर्टल पर पेमेंट स्टेटस चेक करें। बैंक स्टेटमेंट संभालकर रखें और ज़रूरत हो तो हेल्पलाइन 1800-345-6215 पर संपर्क करें।
खाता / खेसरा नंबर नहीं मिलाजमाबंदी नंबर से खोजकर देखें, नंबर की स्पेलिंग जांचें, या अंचल कार्यालय से संपर्क करें।
पोर्टल नहीं खुल रहाबिहारभूमि पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) से ‘भू-लगान’ विकल्प के माध्यम से जाएं और कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें।
दो बार पेमेंट दिख रहा हैघबराएं नहीं — दोनों ट्रांज़ैक्शन की जानकारी नोट करें और हेल्पलाइन 1800-345-6215 पर संपर्क करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. बिहार में जमीन का लगान ऑनलाइन कैसे भरें?

biharbhumi.bihar.gov.in पर “भू-लगान / Online Lagan” पर क्लिक कीजिए, जिला-अंचल-हल्का-मौजा चुनकर खाता/खेसरा/जमाबंदी नंबर से खोजिए, लगान देयता देखकर UPI/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड से पेमेंट कीजिए और रसीद डाउनलोड कर लीजिए।

2. बिहार ऑनलाइन लगान की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?

आधिकारिक पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in है — वहीं ‘भू-लगान’ / ‘Online Lagan’ विकल्प से लगान भरा जाता है। पुराना bhulagan.bihar.gov.in लिंक कई बार नहीं खुलता है।

3. लगान भरने के लिए क्या-क्या चाहिए?

जिला, अंचल, हल्का, मौजा और खाता/खेसरा/जमाबंदी में से कोई एक नंबर, plus पेमेंट के लिए UPI/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड और रसीद के लिए नाम-मोबाइल-पता।

4. बकाया लगान कैसे चेक करें?

पोर्टल पर जमीन खोजने के बाद लगान देयता (Land Tax Liability) में बकाया लगान और पिछले पेमेंट दिख जाते हैं।

5. जमीन की रसीद (रसिद) ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?

पेमेंट सफल होते ही रसीद बन जाती है — उसी पेज से डाउनलोड कर लीजिए। पुरानी रसीद पोर्टल की पेमेंट हिस्ट्री से दोबारा निकाली जा सकती है।

6. पेमेंट फेल हो जाए तो क्या करें?

पोर्टल पर Failed Transaction Status जांचिए और बैंक स्टेटमेंट देखिए। बिना स्टेटस जांचे दोबारा पेमेंट न करें। समस्या बनी रहे तो हेल्पलाइन 1800-345-6215 पर संपर्क करें।

7. जमाबंदी क्या है और इसे कैसे देखें?

जमाबंदी गांव की जमीन का रजिस्टर है — किस खसरे पर किसका नाम है, यह इसमें लिखा होता है। बिहार भूमि पोर्टल पर जिला-अंचल-मौजा चुनकर खाता/खेसरा/नाम से देखा जा सकता है।

8. लगान की रसीद किस काम आती है?

ताज़ा रसीद इस बात का प्रमाण है कि जमीन का टैक्स भरा है — दाखिल-खारिज, LPC, बैंक लोन और जमीन की बिक्री/खरीद में इसकी जरूरत पड़ती है।

9. क्या लगान भरने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है?

लगान भुगतान के लिए पोर्टल पर जानकारी भरनी होती है; कुछ सेवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन/लॉगिन की जरूरत पड़ सकती है — निर्देश पोर्टल पर ही दिए होते हैं।

10. बिहार भूमि हेल्पलाइन नंबर क्या है?

टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-345-6215 है (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार)।

11. Bhulagan क्या है?

Bhulagan बिहार सरकार की भू-लगान (जमीन का टैक्स) ऑनलाइन भुगतान सेवा का नाम है। इसी से लगान भरकर रसीद (रसिद) डाउनलोड की जाती है।

12. bhulagan.bihar.gov.in नहीं खुल रहा तो क्या करें?

बिहारभूमि पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर जाकर ‘भू-लगान’ विकल्प चुनें — यही सेवा का वर्तमान रास्ता है।

नोट: GramSuvidha एक निजी सूचना पोर्टल है, सरकारी वेबसाइट नहीं। आवेदन या पेमेंट से जुड़ा कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले आधिकारिक पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर जानकारी की पुष्टि ज़रूर करें।

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