Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana 2026: NSAP का नया नाम, पेंशन राशि और पात्रता की पूरी जानकारी

14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐसा फैसला लिया है जो देश के करोड़ों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सीधे प्रभावित करता है। देश की सबसे पुरानी सामाजिक पेंशन योजना का नाम बदल गया है — और इसके साथ ही दिव्यांगजन पेंशन के नियमों में भी बड़ा बदलाव हुआ है।

इस फैसले के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं — क्या मेरी पेंशन बंद हो जाएगी? क्या नया नाम मिलने के बाद दोबारा आवेदन करना पड़ेगा? पुरानी योजना और नई योजना में क्या-क्या बदला है और क्या वैसा ही रहा? दिव्यांगजन पेंशन में क्या नया है?

इस पोस्ट में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे — कैबिनेट ने असल में क्या फैसला लिया, पुराने और नए नामों की पूरी तालिका, चारों उप-योजनाओं की पेंशन राशि और पात्रता, दिव्यांगजन पेंशन में हुआ बड़ा बदलाव, आवेदन की प्रक्रिया, और उन धोखों से बचने के तरीके जो इस बदलाव के नाम पर लोगों को ठग सकते हैं।

Quick-facts table

जानकारी विवरण
योजना का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (PM Samajik Sahayata Yojana)
योजना का पुराना नाम राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
फैसला किसने लिया केंद्रीय कैबिनेट, 14 अक्टूबर 2026
कुल बजट (आवंटन) ₹53,428 करोड़
अवधि 2026-27 से 2030-31 तक (5 साल)
लाभार्थी लगभग 3.20 करोड़ लोग (कैबिनेट के अनुसार)
कवरेज सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
चलाने वाला मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)
योजना शुरू हुई 15 अगस्त 1995
योजना का प्रकार केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme)
आधिकारिक पोर्टल nsap.nic.in

Cabinet Ne Kya Faisla Liya — 14 October 2026 Ka Poora Update

14 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। फैसले के मुख्य बिंदु ये हैं:

  1. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया।
  2. इसकी सभी उप-योजनाओं के नाम भी बदले गए (पूरी तालिका नीचे)।
  3. दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता, कवरेज और सहायता राशि में बदलाव किया गया।
  4. बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन योजनाएँ और परिवार लाभ योजना पहले जैसे रूप में ही जारी रहेंगी।
  5. इस योजना के लिए 2026-27 से 2030-31 तक पाँच साल के लिए ₹53,428 करोड़ का आवंटन मंज़ूर हुआ।
  6. कैबिनेट के अनुसार इस फैसले से सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 3.20 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

यह योजना 1995 से चल रही है — यानी देश की सबसे पुरानी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक। नाम बदलने से योजना का मूल ढाँचा नहीं बदला है; यह अभी भी गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और शोकाकुल परिवारों को सीधी नकद सहायता देने वाली योजना है।

Purane Naam vs Naye Naam — Poori Table

पुराना नाम नया नाम
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (PMSSY)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना (IGNDPS) प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS) प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना

ध्यान दें: कैबिनेट के फैसले में अन्नपूर्णा योजना के नए नाम की घोषणा नहीं की गई है। अन्नपूर्णा योजना NSAP का पाँचवाँ हिस्सा है, जिसमें उन वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 10 किलो अनाज मुफ़्त दिया जाता है जो पेंशन के पात्र तो हैं, लेकिन किसी वजह से पेंशन नहीं पा रहे।

Kya Nahi Badla — Maujooda Labharthiyon Ke Liye Sabse Zaroori Baat

सबसे पहले यह समझ लीजिए कि नाम बदलने से आपकी पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कैबिनेट के फैसले में बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन योजनाओं तथा परिवार लाभ योजना को पहले जैसे रूप में जारी रखने की बात कही गई है।

इसका मतलब है:

  • अगर आपको पहले से पेंशन मिल रही है, तो वह पहले की तरह ही आती रहेगी।
  • नाम बदलने की वजह से दोबारा आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है — कैबिनेट के फैसले में दोबारा आवेदन का कोई ज़िक्र नहीं है।
  • पेंशन की राशि (बुजुर्ग और विधवा) में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।
  • आपका बैंक खाता, DBT और दस्तावेज़ — सब कुछ पहले जैसा ही चलेगा।

अगर कोई व्यक्ति यह कहकर आपसे संपर्क करे कि नई योजना में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भरना होगा या पैसे देने होंगे, तो समझ जाइए कि वह ठग है। इस बारे में नीचे स्कैम अलर्ट सेक्शन में विस्तार से बताया गया है।

Divyangjan Pension Me Bada Badlav — Ye Sabse Badi Khabar Hai

इस कैबिनेट फैसले का सबसे बड़ा और सबसे असरदार बदलाव दिव्यांगजन पेंशन में हुआ है। तीन बड़े बदलाव हैं:

1. पेंशन राशि बढ़ी — ₹300 से ₹375, ₹500 से ₹625

आयु वर्गपहले (पुरानी दर)अब (नई दर)
0–79 साल₹300 महीना₹375 महीना
80 साल और ज़्यादा₹500 महीना₹625 महीना

यानी दिव्यांगजन पेंशन में 25% की बढ़ोतरी हुई है।

2. दिव्यांगता की सीमा 80% से घटकर 40% हुई

पहले दिव्यांगजन पेंशन के लिए 80% (गंभीर) दिव्यांगता ज़रूरी थी, जिसकी वजह से बहुत से दिव्यांगजन योजना से बाहर रह जाते थे। अब यह सीमा घटाकर 40% बेंचमार्क दिव्यांगता कर दी गई है। यह बदलाव दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के अनुरूप किया गया है। इसका मतलब है कि अब 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता वाले लोग भी इस पेंशन के पात्र होंगे — यानी कहीं ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा।

3. न्यूनतम आयु की शर्त खत्म — अब जन्म से ही पात्रता

पहले दिव्यांगजन पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 18 साल थी। अब यह शर्त हटा दी गई है — बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति जन्म से ही पेंशन सहायता के पात्र होंगे।

एक ज़रूरी सावधानी: सरकार ने कहा है कि पात्रता, लाभार्थियों की संख्या और संशोधित सहायता दरों से जुड़े कार्यान्वयन दिशा-निर्देश तीन महीने के अंदर जारी किए जाएँगे। यानी नए नियमों का पूरा ज़मीनी अमल उन दिशा-निर्देशों के बाद होगा। जब तक दिशा-निर्देश नहीं आते, नए आवेदन की प्रक्रिया के बारे में अपने ज़िले के समाज कल्याण कार्यालय से ही पुष्टि करें।

Charon Up-Yojanaon Ki Poori Jankari — Rashi, Umra Aur Patrta

1. प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना (पहले IGNOAPS)

बिंदुजानकारी
किसके लिए60 साल या ज़्यादा उम्र के BPL परिवार के व्यक्ति
केंद्र सहायता (60–79 साल)₹200 महीना
केंद्र सहायता (80 साल और ज़्यादा)₹500 महीना

2. प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना (पहले IGNWPS)

बिंदुजानकारी
किसके लिए40–79 साल की BPL परिवार की विधवा महिलाएँ
केंद्र सहायता (40–79 साल)₹300 महीना
केंद्र सहायता (80 साल और ज़्यादा)₹500 महीना (80 साल पर वृद्धावस्था पेंशन में स्थानांतरण)

3. प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना (पहले IGNDPS)

बिंदुजानकारी
किसके लिए40% या ज़्यादा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले BPL परिवार के व्यक्ति
न्यूनतम आयुकोई नहीं — जन्म से ही पात्रता
केंद्र सहायता (0–79 साल)₹375 महीना (नई दर)
केंद्र सहायता (80 साल और ज़्यादा)₹625 महीना (नई दर)

4. प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना (पहले NFBS)

बिंदुजानकारी
किसके लिएBPL परिवार — परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य (18–59 साल) की मृत्यु पर
सहायता₹20,000 एकमुश्त (एक बार)
क्या हैयह मासिक पेंशन नहीं, बल्कि एक बार मिलने वाली सहायता राशि है

एक ज़रूरी बात — राज्य सरकार का टॉप-अप: ऊपर दी गई राशियाँ केंद्र सरकार की सहायता हैं। ज़्यादातर राज्य सरकारें अपनी तरफ से अतिरिक्त राशि जोड़ती हैं, इसलिए आपके खाते में आने वाली कुल पेंशन इन आँकड़ों से ज़्यादा हो सकती है। आपके राज्य में कुल कितनी पेंशन मिलती है, यह अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग से पता करें।

Kaun Patra Hai — Sabhi Yojanaon Ki Common Shart

चारों उप-योजनाओं में एक शर्त सब पर लागू होती है — लाभार्थी का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना चाहिए, जैसा कि भारत सरकार के तय मानदंडों में लिखा है। इसके अलावा हर उप-योजना की अपनी उम्र / स्थिति की शर्त है, जो ऊपर दी गई तालिकाओं में बताई गई है।

Apply Kaise Karein — Aavedan Ki Prakriya

इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया राज्य सरकारों के माध्यम से चलती है, इसलिए हर राज्य में तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। सामान्य प्रक्रिया यह है:

  1. ग्राम पंचायत / नगर पालिका कार्यालय जाएँ — ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका / नगर निगम कार्यालय से आवेदन किया जाता है।
  2. आवेदन फॉर्म लें — पेंशन योजना का फॉर्म संबंधित कार्यालय से मुफ़्त मिलता है।
  3. दस्तावेज़ लगाएँ — आमतौर पर ये दस्तावेज़ लगते हैं: आधार कार्ड, आयु प्रमाण (जन्म प्रमाणपत्र / मतदाता पहचान पत्र), BPL / राशन कार्ड, निवास प्रमाण, बैंक पासबुक (आधार-लिंक्ड), पासपोर्ट साइज़ फोटो। दिव्यांगजन पेंशन के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र और परिवार लाभ योजना के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र भी ज़रूरी है।
  4. फॉर्म जमा करें — भरा हुआ फॉर्म दस्तावेज़ों के साथ उसी कार्यालय में जमा करें और पावती ज़रूर लें।
  5. सत्यापन — ग्राम सभा / संबंधित अधिकारी आवेदन की जाँच करते हैं। स्वीकृति के बाद पेंशन DBT से सीधे बैंक खाते में आने लगती है।

कुछ राज्यों में अपने-अपने ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवेदन की सुविधा है। अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर देखें कि आपके राज्य में ऑनलाइन आवेदन खुला है या नहीं।

Pension Status Kaise Check Karein

  • NSAP पोर्टल: nsap.nic.in पर पेंशन से जुड़ी जानकारी और रिपोर्ट देखी जा सकती है।
  • राज्य पोर्टल: कई राज्यों के अपने पेंशन पोर्टल हैं (जैसे बिहार में SSPMIS / eLabharthi, उत्तर प्रदेश में SSPY) — अपने राज्य के पोर्टल पर नाम और भुगतान की स्थिति चेक करें।
  • बैंक पासबुक / SMS: पेंशन DBT से खाते में आती है, इसलिए पासबुक या बैंक ऐप में एंट्री चेक करें।
  • पंचायत / समाज कल्याण कार्यालय: नाम सूची में है या नहीं, यह वहीं से पुष्टि होगा।

Dhokhe Se Bachein — Scam Alert

  • इस योजना में आवेदन पूरी तरह मुफ़्त है। नाम बदलने के बाद नई योजना में रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता।
  • सरकार कभी भी फोन, SMS या WhatsApp पर OTP, बैंक PIN या पासवर्ड नहीं माँगती।
  • नई योजना में नाम जुड़वाने के लिए लिंक पर क्लिक करें जैसे मैसेज फर्जी हो सकते हैं — ऐसे लिंक पर क्लिक न करें, न ही अपनी जानकारी भरें।
  • कोई भी व्यक्ति अगर पेंशन बढ़वाने या नाम जुड़वाने के नाम पर पैसे माँगे, तो नज़दीकी समाज कल्याण कार्यालय या पुलिस को सूचित करें।

Aksar Puche Jaane Wale Sawal (FAQ)

1. Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana kya hai?

यह पहले के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का नया नाम है। 14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने NSAP का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया। यह BPL परिवारों के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और शोकाकुल परिवारों को पेंशन / सहायता देने वाली केंद्र प्रायोजित योजना है।

2. NSAP ka naam kyon badla gaya?

केंद्रीय कैबिनेट ने 14 अक्टूबर 2026 को योजना के 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के साथ-साथ योजना और उसकी उप-योजनाओं के नाम बदलने का फैसला किया। नाम बदलने से योजना का मूल ढाँचा नहीं बदला है।

3. Kya naam badalne se meri pension band ho jayegi?

नहीं। बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन योजनाएँ पहले जैसे रूप में ही जारी रहेंगी। आपकी पेंशन पहले की तरह आती रहेगी।

4. Kya mujhe naye naam se dobara aavedan karna padega?

नहीं। कैबिनेट के फैसले में दोबारा आवेदन का कोई ज़िक्र नहीं है। मौजूदा लाभार्थियों को दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है।

5. Divyangjan pension me kya badla hai?

तीन बड़े बदलाव — राशि ₹300/₹500 से बढ़कर ₹375/₹625 हुई, दिव्यांगता की सीमा 80% से घटकर 40% हुई, और 18 साल की न्यूनतम आयु की शर्त खत्म करके जन्म से ही पात्रता कर दी गई।

6. Vridhavastha pension me kitna paisa milta hai?

केंद्र सरकार की सहायता 60–79 साल के लिए ₹200 महीना और 80 साल से ज़्यादा के लिए ₹500 महीना है। राज्य सरकारें अपनी तरफ से अतिरिक्त राशि जोड़ती हैं, इसलिए कुल पेंशन इससे ज़्यादा हो सकती है।

7. Vidhwa pension ke liye umra ki shart kya hai?

BPL परिवार की विधवा महिला के लिए उम्र 40 से 79 साल है (केंद्र सहायता ₹300 महीना)। 80 साल की होने पर ₹500 महीना मिलता है।

8. Parivar Labh Yojana me kitna milta hai?

मुख्य कमाने वाले सदस्य (18–59 साल) की मृत्यु पर BPL परिवार को ₹20,000 की एकमुश्त सहायता मिलती है। यह मासिक पेंशन नहीं है।

9. Naye niyam kab se lagu honge?

कैबिनेट ने फैसला 14 अक्टूबर 2026 को लिया है। सरकार ने कहा है कि कार्यान्वयन दिशा-निर्देश तीन महीने के अंदर जारी किए जाएँगे। दिशा-निर्देश आने के बाद ही नए नियमों का पूरा ज़मीनी अमल होगा।

10. Pension status kaise check karein?

nsap.nic.in पर या अपने राज्य के पेंशन पोर्टल पर नाम और भुगतान की स्थिति चेक करें। बैंक पासबुक / SMS से भी भुगतान की पुष्टि हो जाती है।

Important Links

कामआधिकारिक लिंक / जगह
NSAP / PMSSY आधिकारिक पोर्टलnsap.nic.in
ग्रामीण विकास मंत्रालयrural.nic.in
कैबिनेट फैसले की खबर (PIB)pib.gov.in
आवेदन / शिकायतग्राम पंचायत / नगर पालिका / ज़िला समाज कल्याण कार्यालय

नोट: GramSuvidha एक निजी सूचना पोर्टल है, सरकारी वेबसाइट नहीं। ऊपर दी गई जानकारी 14 अक्टूबर 2026 के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले और सरकारी सूत्रों पर आधारित है — दिशा-निर्देश आने पर नियमों में और स्पष्टता आएगी, इसलिए आवेदन से पहले अपने ज़िले के समाज कल्याण कार्यालय से पुष्टि ज़रूर करें।

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